
Bilaspur High Court का बड़ा फैसला: गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जन डॉ. प्रवेश शुक्ला के खिलाफ दर्ज FIR रद्द
छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले से जुड़ा था मामला
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जन डॉ. प्रवेश शुक्ला के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द कर दिया है। यह FIR रायपुर के चर्चित शराब घोटाले में आरोपी अनवर ढेबर के इलाज से संबंधित थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने डॉ. शुक्ला के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्रवाई की थी।

मामले की पृष्ठभूम IAS
छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के सिलसिले में अनवर ढेबर की गिरफ्तारी के बाद उनके इलाज के दौरान डॉ. प्रवेश शुक्ला पर कथित रूप से गलत चिकित्सा प्रक्रिया अपनाने का आरोप लगाया गया था। इस आधार पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। डॉ. शुक्ला ने इस कार्रवाई को गलत और प्रेरित बताते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट का निर्णय
खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद स्पष्ट किया कि डॉ. शुक्ला के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले, जो उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिद्ध करते हों। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला सरकारी अधिकारियों द्वारा दुर्भावना से प्रेरित था। कोर्ट ने FIR को रद्द करते हुए डॉ. शुक्ला को राहत प्रदान की।
डॉ. शुक्ला की प्रतिक्रिया
फैसले के बाद डॉ. प्रवेश शुक्ला ने हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि यह उनके लिए न्याय की जीत है। उन्होंने कहा, “मैंने हमेशा अपने मरीजों के हित में काम किया है। यह FIR मेरे खिलाफ एक साजिश थी, और कोर्ट ने सच्चाई को सामने लाया।”
शराब घोटाले का संदर्भ
रायपुर का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में एक चर्चित मामला रहा है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। अनवर ढेबर इस घोटाले में प्रमुख आरोपियों में से एक हैं। इस मामले में कई जांच एजेंसियां सक्रिय हैं, और समय-समय पर नए खुलासे सामने आ रहे हैं।
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