March 3, 2026
Chhattisgarh पुलिस ने जब्त किए 211 खतरनाक चाकू, E-commerce sites पर कसा शिकंजा, High Court ने जताई चिंता

Chhattisgarh पुलिस ने जब्त किए 211 खतरनाक चाकू, E-commerce sites पर कसा शिकंजा, High Court ने जताई चिंता

Sep 5, 2025

रायपुर, 5 सितंबर 2025: छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में चलाए गए एक विशेष अभियान में पुलिस ने 211 खतरनाक चाकू और अन्य धारदार हथियार जब्त किए हैं, जो मुख्य रूप से ई-कॉमर्स साइट्स जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो के माध्यम से ऑनलाइन मंगवाए गए थे। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी चाकूओं की आसान उपलब्धता और इससे जुड़े अपराधों पर गहरी चिंता जताई है।

विशेष अभियान के तहत कार्रवाई
छत्तीसगढ़ पुलिस ने चाकूबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए साइबर सेल के सहयोग से एक विशेष अभियान शुरू किया। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में बलौदाबाजार साइबर सेल ने पिछले एक साल में ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स से चाकू मंगवाने वालों का ब्योरा जुटाया। इस अभियान के तहत 211 चाकू और अन्य धारदार हथियार बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार, ज्यादातर चाकू घरेलू उपयोग के लिए मंगवाए गए थे, लेकिन उनके आकर्षक डिजाइन और आसान उपलब्धता के कारण दुरुपयोग की आशंका थी।

हाईकोर्ट की चिंता और स्वतः संज्ञान
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सवाल उठाया कि खतरनाक बटनदार और डिजाइनर चाकू ऑनलाइन और स्थानीय दुकानों में खुलेआम कैसे बिक रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ये चाकू सब्जी काटने के लिए नहीं, बल्कि आपराधिक गतिविधियों के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। बिलासपुर जैसे शहरों में ये चाकू 100-500 रुपये में आसानी से उपलब्ध हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। हाईकोर्ट ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव को पक्षकार बनाते हुए व्यक्तिगत शपथपत्र के माध्यम से जवाब मांगा है।

ई-कॉमर्स साइट्स पर सख्ती
पुलिस ने ई-कॉमर्स कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है। सक्ती पुलिस ने अमेजन इंडिया को प्रतिबंधित चाकू की बिक्री के लिए नोटिस जारी किया, क्योंकि एक गिरफ्तार व्यक्ति ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसने अमेजन से चाकू खरीदा था। बिलासपुर की एंटी-क्राइम एंड साइबर यूनिट ने अक्टूबर 2024 में अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और शॉपक्लूज जैसी कंपनियों को पत्र लिखकर रसोई के चाकू को छोड़कर अन्य चाकुओं की बिक्री की जानकारी मांगी थी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत 9 इंच से लंबे या 2 इंच से चौड़े चाकू प्रतिबंधित हैं, और ऐसी बिक्री करने वाली कंपनियों को अपराध का सहभागी माना जाएगा।

हत्या और लूट में चाकू का उपयोग
हाल ही में मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप मैनेजर की हत्या और लूट की घटना में ऑनलाइन मंगवाए गए चाकू का उपयोग हुआ था। इस मामले में फ्लिपकार्ट और लॉजिस्टिक्स कंपनी इलास्टिक रन के कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि जांच जारी रहनी चाहिए। पुलिस ने इस घटना में शामिल दो आरोपियों, समीर टंडन और कुनाल तिवारी, सहित फ्लिपकार्ट और कोरियर कंपनी के छह कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है।

सोशल मीडिया पर चाकू के साथ फोटो-वीडियो
पुलिस ने यह भी पाया कि युवा वर्ग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चाकू और धारदार हथियारों के साथ फोटो और वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इस महीने की शुरुआत में बलौदाबाजार पुलिस ने ऐसे 15 लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत 8 मामले दर्ज किए।

 

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