
सरकार ने 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली GST व्यवस्था में अहम बदलाव
GST स्लैब को चार से घटाकर दो मुख्य स्लैब 5% और 18% कर दिया गया है, जबकि कुछ विलासिता और पाप वस्तुओं पर 40% का नया स्लैब लागू किया गया है। इस बदलाव का प्रभाव कई दैनिक उपयोग की वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, और कंस्ट्रक्शन सामग्री सहित कई क्षेत्रों में पड़ेगा।

GST में प्रमुख बदलाव
- टी.वी., एसी, डिशवॉशर जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर GST दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। इससे उपकरणों की कीमतों में लगभग 8-9% की कटौती होगी, जिससे खरीदारी बढ़ेगी।
- दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट आदि पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे ये सस्ते हो जाएंगे।
- मक्खन, घी, पनीर, नमकीन आदि पर भी GST दर 12% से 5% कर दी गई है।
- ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर टायर, कृषि उपकरण की GST दर भी 12-18% से घटाकर 5% कर दी गई है।
- सिगरेट, कैसीनो, मोटरसाइकिल (>350 सीसी), हेलीकॉप्टर, लक्ज़री वाहनों आदि पर 40% का उच्चतम GST स्लैब लागू हुआ है।
- निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट पर 28% से घटाकर 18% GST किया गया है।
- छोटे वाहनों (350cc तक बाइक, ऑटो) पर भी GST 18% कर दी गई है।

उपभोक्ताओं और उद्योग पर असर
- यह GST सुधार घरेलू उपभोग को बढ़ावा देगा और महंगाई को नियंत्रित करने में मदद करेगा। त्योहारों के मौसम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और घरेलू सामानों की बिक्री बढ़ने की संभावना है। साथ ही कृषि और छोटे वाहन क्षेत्र को भी राहत मिलेगी। उच्चतम GST स्लैब से विलासिता वस्तुओं और पाप वाले उत्पादों पर नियंत्रण रखा जाएगा।
- सरकार ने कहा है कि यह बदलाव GST की जटिलताओं को कम करेंगे और व्यापारियों के लिए अनुपालन सरल बनाएंगे। ये सुधार आम जनता की खरीद क्षमता बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।
- इस नए GST ढांचे के साथ 22 सितंबर 2025 से कर दरों में यह व्यापक बदलाव प्रभावी होंगे, जो सभी राज्यों द्वारा समर्थन प्राप्त हैं। इससे उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की वस्तुएं और जरूरी उपकरण आसानी से खरीदने में मदद मिलेगी।
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