
Chhattisgarh High Court में मंत्रियों की नियुक्ति पर जनहित याचिका, सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित
बिलासपुर, 03 सितंबर 2025: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 14 मंत्रियों की नियुक्ति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील ने मध्यप्रदेश में इसी तरह की एक याचिका के सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की जानकारी दी। याचिकाकर्ता ने मामले की वर्तमान स्थिति पर जानकारी प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई को तीन सप्ताह बाद के लिए निर्धारित किया है।

पृष्ठभूमि और याचिका का आधार
छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के गठन और 14 मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर यह जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मंत्रियों की संख्या संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इस मामले ने राज्य में व्यापक चर्चा को जन्म दिया है, क्योंकि यह सरकार के प्रशासनिक ढांचे और संवैधानिक नियमों से जुड़ा हुआ है।
सरकारी वकील का पक्ष
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि मध्यप्रदेश में भी मंत्रियों की संख्या को लेकर एक समान जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने इस आधार पर कोर्ट से इस मामले को स्थगित करने का आग्रह किया, ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा सके।
याचिकाकर्ता ने मांगा समय
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट से मध्यप्रदेश मामले की वर्तमान स्थिति और उससे संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई को तीन सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दिया।
अगली सुनवाई का इंतजार
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर टिकी है। यह मामला न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां मंत्रियों की संख्या को लेकर संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मध्यप्रदेश मामले का फैसला भी इस याचिका के भविष्य को प्रभावित कर सकता है।
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