
Chhattisgarh : अफीम बेचने वाले को 10 साल, गांजा और Heroin बेचने वाले को 5 साल की कैद
रायपुर, 3 सितंबर 2025।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित विशेष अदालत ने मंगलवार को नशे के कारोबार में लिप्त दो आरोपियों को कठोर सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट कहा कि राज्य में लगातार बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति समाज के लिए गंभीर खतरा है और ऐसे मामलों में उदारता संभव नहीं है।

मामला एक: 310 ग्राम अफीम बरामद
हिरापुर निवासी हरप्रीत सिंह (32) को पुलिस ने 21 मार्च 2020 की रात पकड़ लिया था। आमानाका थाना पुलिस ने उसे रिंग रोड स्थित शीतला मंदिर के पास घेराबंदी कर रोका। तलाशी में उसकी मोटरसाइकिल से 310 ग्राम अफीम बरामद हुई।
अदालत ने दोष सिद्ध होने पर हरप्रीत को 10 साल की सश्रम कैद और 1 लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया।
मामला दो: 1 किलो गांजा और 4 ग्राम हेरोइन
दूसरे मामले में धरमसिंह रंधावा (40) को टाटीबंद क्षेत्र में पकड़ा गया। पुलिस ने उसके पास से 1 किलो गांजा और 4 ग्राम हेरोइन जब्त की।
इस पर अदालत ने धरमसिंह को 5 साल की सश्रम कैद और 90 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त एक साल कैद भुगतनी होगी।
अदालत की टिप्पणी
- विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने फैसले के दौरान कहा कि:
- नशे की लत समाज और युवाओं के भविष्य के लिए घातक है।
- छत्तीसगढ़ राज्य में मादक पदार्थों का फैलाव चिंताजनक है।
- अभियोजन द्वारा प्रस्तुत 18 गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामले सिद्ध हुए हैं।
- ऐसे अपराधों में अभियुक्तों को परिवीक्षा अधिनियम (Probation Act) का लाभ नहीं दिया जा सकता।

इस फैसले के जरिए अदालत ने साफ कर दिया कि नशा कारोबार से जुड़े अपराधियों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। यह निर्णय प्रदेश भर में नशे के विरुद्ध चल रहे अभियानों को और मजबूती देगा।
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