
रामसेतु को लेकर Supreme Court का सख्त रुख: केंद्र सरकार को 4 हफ्तों में जवाब देने का आदेश
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर कहा है कि वह 4 हफ्तों के भीतर रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के निवेदन पर जवाब दे। यह आदेश बीजेपी नेता और पूर्व सांसद डॉ. सुब्रमणियन स्वामी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर आया है, जिसमें उन्होंने सरकार को समयबद्ध तरीके से रामसेतु की रक्षा और उसके राष्ट्रीय महत्व की पहचान करने का निर्देश देने की मांग की है।

रामसेतु का महत्व और याचिका की मांग
रामसेतु, जिसे ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच पलक जलडमरूमध्य में स्थित है। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, यह वही पुल है जिसे भगवान राम ने श्रीलंका जाने के लिए बनाया था। डॉ. सुब्रमणियन स्वामी ने इस स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने, उसका सर्वेक्षण करने और संरक्षण के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की है।
कोर्ट के आदेश का विवरण
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र, संस्कृति मंत्रालय और पुरातत्व सर्वेक्षण भारत (ASI) को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, और केंद्र द्वारा समय पर निर्णय लेना आवश्यक है क्योंकि यह स्थल न केवल पुरातात्विक महत्व का है बल्कि करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र भी है।
रामसेतु और इस्लाम के बीच क्या संबंध?
रामसेतु को लेकर कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक बहसें अक्सर होती रहती हैं, जिनमें कुछ लोग रामसेतु का इस्लाम के साथ संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की कोई औपचारिक बहस या दलील अब तक प्रमुखता से सामने नहीं आई है। रामसेतु विवाद का मुख्य फोकस इसके संरक्षण, धार्मिक महत्व और समुद्री ड्रेजिंग परियोजनाओं से उसके संभावित नुकसान पर रहा है।

पिछला इतिहास
रामसेतु का मामला पहले भी कोर्ट में आया था, खासकर सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट के तहत। इस परियोजना में समुद्र सेरे से नेविगेशन के लिए पुल के कुछ हिस्सों को तोड़ने की योजना थी, जिसपर विवाद हुआ। कोर्ट ने इस विषय पर विभिन्न दलीलों को सुना और समय-समय पर केंद्र को निर्देश दिए।
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