March 4, 2026
Raipur में मकान बिक्री के नाम पर ठगी: पिता-पुत्री गिरफ्तार, पुत्र फरार

Raipur में मकान बिक्री के नाम पर ठगी: पिता-पुत्री गिरफ्तार, पुत्र फरार

Aug 27, 2025

रायपुर, 27 अगस्त 2025: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मकान बिक्री के नाम पर एक बड़े धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी पिता और पुत्री को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि आरोपी का पुत्र गिरफ्तारी के डर से फरार हो गया है। पीड़ित बिहार के सारण जिले के निवासी हैं, जिनसे आरोपियों ने 62 लाख रुपये ऐंठ लिए लेकिन समझौते का पालन नहीं किया।


ठगी का शिकार बने बिहार के निवासी
पीड़ित अख्तर अली, पिता स्वर्गीय अब्दुल गफ्फार, निवासी बहेखागाछी, पोस्ट और थाना नयागांव, जिला सारण (बिहार) ने 26 अगस्त 2025 को तेलीबांधा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने बताया कि आरोपी असरफ अली उर्फ शेख असरफ अली के स्वामित्व वाले मकान को खरीदने के लिए 83 लाख रुपये का सौदा तय हुआ था। मकान पुरैना इलाके में स्थित है, जो पटवारी हल्का नंबर 113, वार्ड नंबर 46 (रानी दुर्गावती वार्ड) में आता है। इसमें 1500 वर्ग फुट का पक्का मकान और अतिरिक्त 300 वर्ग फुट का एक और मकान शामिल है।
पीड़ित ने बताया कि उन्होंने अग्रिम बयाने के रूप में कुल 62 लाख 20 हजार रुपये दे दिए थे। इनमें से 20 लाख रुपये नकद, 3 लाख 53 हजार रुपये आरोपी के पुत्र शेख असलम अली के बैंक खाते में और 11 लाख 50 हजार रुपये आरोपी की पुत्री फिरोजा अली के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए।

समझौते का उल्लंघन और धोखाधड़ी
दोनों पक्षों के बीच 25 जुलाई 2024 को नोटरी और गवाहों की मौजूदगी में इकरारनामा निष्पादित किया गया था। समझौते की शर्तों के अनुसार, विक्रय पत्र का पंजीकरण 11 महीनों के अंदर कराया जाना था। पीड़ित ने आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने और पंजीकरण प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए आरोपी से कई बार संपर्क किया, लेकिन आरोपी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

पीड़ित खुद रायपुर आए और आरोपी से मिले। उन्होंने बैनामा का रफ ड्राफ्ट तैयार कराया और शेष राशि देने की पेशकश की, लेकिन आरोपी ने मकान बेचने से इनकार कर दिया और धमकी देते हुए कहा, “मकान नहीं बेचूंगा, जो करना है कर लो।” इससे पीड़ित को धोखाधड़ी का शक हुआ और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी
पीड़ित की शिकायत पर तेलीबांधा थाने में अपराध क्रमांक 545/2025 दर्ज किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 316(2) और 3(5) के तहत आरोप दर्ज किए गए। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी असरफ अली (71 वर्ष, पिता शेख शेर अली) और उनकी पुत्री फिरोजा अली (32 वर्ष) को 26 अगस्त 2025 को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया।

आरोपी का पुत्र शेख असलम अली गिरफ्तारी के भय से फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और जांच जारी है। सभी आरोपी खनिज नगर, पुरैना, थाना तेलीबांधा, जिला रायपुर के निवासी हैं।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला संपत्ति लेन-देन में बढ़ती ठगी की घटनाओं को दर्शाता है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि ऐसे सौदों में सतर्क रहें और सभी दस्तावेजों की जांच कराएं।

 

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