
थाना खरोरा पुलिस ने अवैध शराब के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार
35 पौवा देशी मसाला शराब जप्त, आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई
अप.क्र. 579/25, धारा: 34(2) आबकारी एक्ट
रायपुर पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज करते हुए एक और सफलता हासिल की है। थाना खरोरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम भड़हा निवासी धन्नू विश्वकर्मा को 35 पौवा देशी मसाला शराब के साथ गिरफ्तार किया है।

जप्त सामग्री का विवरण
आरोपी के कब्जे से कुल 35 पौवा देशी मसाला शराब (शोले) जप्त की गई, जिसमें प्रत्येक पौवे में 180 मिलीलीटर शराब थी। कुल जप्त शराब की मात्रा 6 लीटर 300 मिलीलीटर है, जिसकी अनुमानित कीमत 3500 रुपये आंकी गई है।
कार्रवाई का विवरण
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के दिशा-निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) वीरेंद्र चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।
दिनांक 25/08/2025 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भड़हा का निवासी धन्नू विश्वकर्मा एक सफेद प्लास्टिक की बोरी में अवैध शराब रखकर बिक्री के लिए ग्राम केशला से नवागांव मोड़, देवांगन आरा मिल के पास खड़ा है। सूचना की तस्दीक के लिए थाना खरोरा की पुलिस टीम गवाहों के साथ मौके पर पहुंची और रेड कार्रवाई की।
आरोपी की गिरफ्तारी
रेड के दौरान आरोपी धन्नू विश्वकर्मा को सफेद प्लास्टिक की बोरी में अवैध शराब के साथ पकड़ा गया। आरोपी से शराब रखने के संबंध में वैधानिक दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में 35 पौवा देशी मसाला शराब (शोले) जप्त की। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
गिरफ्तार आरोपी का विवरण
नाम: धन्नू विश्वकर्मा
पिता: साधूराम विश्वकर्मा
उम्र: 42 वर्ष
पता: भड़हा, थाना खरोरा, जिला रायपुर
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