
Raipur: अतिथि व्याख्याता भर्ती विवाद, छत्तीसगढ़ के युवाओं में आक्रोश
रायपुर, 25 अगस्त 2025: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 18 अगस्त को जारी एक नए नियम ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। उच्च शिक्षा आयुक्त द्वारा महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता की भर्ती के लिए जारी नया आदेश विवाद का केंद्र बन गया है। इस आदेश के तहत अब केवल समान अंक होने की स्थिति में ही छत्तीसगढ़ के स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसे लेकर युवा अभ्यर्थी खासे नाराज हैं।

नए नियम ने बढ़ाई बेरोजगार युवाओं की चिंता
उच्च शिक्षा आयुक्त के इस आदेश ने स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को सीमित करने का आरोप लगाया जा रहा है। पहले छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को अतिथि व्याख्याता के पदों पर प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन नए नियम के अनुसार, अब मेरिट के आधार पर चयन होगा और स्थानीय उम्मीदवारों को केवल समान अंकों की स्थिति में ही वरीयता मिलेगी। इससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में असंतोष बढ़ गया है, जो इसे अपने अधिकारों पर कुठाराघात मान रहे हैं।

युवाओं का आरोप: सरकार का फैसला अन्यायपूर्ण
प्रदेश के कई बेरोजगार युवाओं और छात्र संगठनों ने इस आदेश को अन्यायपूर्ण करार दिया है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहां बेरोजगारी पहले से ही एक बड़ी समस्या है, स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देना जरूरी है। एक अभ्यर्थी, राकेश वर्मा ने कहा, “यह नियम हमारे सपनों को कुचलने वाला है। हम सालों से पढ़ाई और तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब बाहरी उम्मीदवारों को मौका मिलेगा।” कई युवा इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं।

विपक्ष ने भी उठाए सवाल
विपक्षी दलों ने भी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह नियम छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ धोखा है। एक विपक्षी नेता ने कहा, “जब स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तो बेरोजगारी और असंतोष बढ़ेगा। सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।”
सरकार का पक्ष: मेरिट को प्राथमिकता
दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि यह नियम मेरिट को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि नए नियम से भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा। उनका कहना है कि समान अंकों की स्थिति में स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे छत्तीसगढ़ के युवाओं का हित सुरक्षित रहेगा।
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