
Bhilai रंजीत हत्याकांड: सात को आजीवन कारावास, मुख्य आरोपी लोकेश पाण्डे बरी — सनसनी फैसले से हड़कंप!
भिलाई के चर्चित रंजीत हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग ,सत्र न्यायाधीश ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस जघन्य हत्या के केस में सात आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, आरोपी लोकेश पाण्डे को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।

रंजीत हत्या कांड भिलाई क्षेत्र की बहुचर्चित आपराधिक घटना थी। इस केस में पुलिस ने गहन जांच के बाद कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था—

सोना @ जोश अब्राहम एवं अन्य
टिम्पू @ अमन भारती @ गणेश्वर भारती
निखिल कुमार साहू
भूपेंद्र साहू
पिंटू @ प्रीतम सिंह
छोटू @ बिसेलाल भारती
निखिल एंजेल @ चीकू
लोकेश पाण्डे

अदालत में पेश की गई गवाही, सबूत और जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने सात आरोपियों को हत्या और साजिश की गंभीर धाराओं में दोषी पाया, जिसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं, लोकेश पाण्डे के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर बरी कर दिया।

पुलिस ने सभी दोषियों को तुरंत जेल भेज दिया है। इस फैसले के बाद भिलाई में अपराध के विरुद्ध कानून की सख्ती का स्पष्ट संदेश गया है।

रंजीत हत्या मामले के सभी दोषियों को कठोर सजा मिलना और लोकेश पाण्डे का बरी होना न्यायिक प्रक्रिया में सबूतों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। यह मामला कानून, जांच और न्यायालय की प्रक्रिया का उदाहरण बन गया है।
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