
Raipur में चर्चित तोमर भाइयों के मामले में तोमर परिवार की 6 अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज
रायपुर, 21 अगस्त 2025:छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की विशेष अदालत ने आज एक हाई-प्रोफाइल मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश श्री मनोज कुमार सिंह ठाकुर, जो विशेष अदालत, रायपुर के पीठासीन अधिकारी हैं, ने चर्चित “तोमर भाइयों के मामले” में सभी आरोपी पक्षों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस मामले में वीरेंद्र सिंह तोमर, रोहित सिंह तोमर, सुब्रा सिंह तोमर, भावना सिंह तोमर और दिव्यांश सिंह ठाकुर सहित कई लोग शामिल हैं, जिन पर विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज एफआईआर के तहत गंभीर आरोप लगे हैं।
यह मामला रायपुर के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज कई एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें तेलीबांधा और पुरानी बस्ती थानों की शिकायतें शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, ये मामले धोखाधड़ी, साजिश और अन्य आपराधिक गतिविधियों से संबंधित हैं, जो वर्ष 2025 में दर्ज किए गए थे। आरोपी पक्ष की ओर से वीरेंद्र सिंह तोमर के वकील प्रांजल भदौरिया ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने सबूतों की गंभीरता और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। न्यायाधीश श्री मनोज कुमार सिंह ठाकुर ने अपने फैसले में कहा कि “आरोपियों की जमानत से जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और न्याय के हित में इसे खारिज किया जाता है।”

इस मामले को “तोमर भाइयों का मामला” के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें तोमर परिवार के सदस्य प्रमुख रूप से शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर यह केस काफी चर्चित रहा है, और सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। आरोपी पक्ष ने अदालत में दलील दी कि वे निर्दोष हैं और मामले में राजनीतिक साजिश का शिकार हैं, लेकिन अदालत ने इन दलीलों को पर्याप्त नहीं माना।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। इस फैसले से शहर में कानूनी हलकों में हलचल मच गई है, और आरोपी पक्ष अब उच्च न्यायालय में अपील करने की तैयारी कर रहा है।
मामले की विस्तृत जानकारी :
सूची: FIR विवरण (जमानत खारिज मामलों की)
- FIR नंबर: 332
– वर्ष: 2025
– पुलिस थाना: तेलीबांधा
– याचिकाकर्ता/प्रतिवादी एवं वकील:
1. वीरेंद्र सिंह तोमर (वकील: प्रांजल भदौरिया)
2. रोहित सिंह तोमर
3. सुब्रा सिंह तोमर
4. भावना सिंह तोमर
5. दिव्यांश सिंह ठाकुर
– टिप्पणी: जमानत खारिज
- -FIR नंबर: 253
– वर्ष: 2025
– पुलिस थाना: पुरानी बस्ती
– याचिकाकर्ता/प्रतिवादी एवं वकील:
1. वीरेंद्र सिंह तोमर (वकील: प्रांजल भदौरिया)
2. रोहित सिंह तोमर
3. सुब्रा सिंह तोमर
4. भावना सिंह तोमर
5. दिव्यांश सिंह ठाकुर
–टिप्पणी: जमानत खारिज
- -FIR नंबर: 229
– वर्ष: 2025
– पुलिस थाना: पुरानी बस्ती
– याचिकाकर्ता/प्रतिवादी एवं वकील:
1. वीरेंद्र सिंह तोमर (वकील: प्रांजल भदौरिया)
2. रोहित सिंह तोमर
3. सुब्रा सिंह तोमर
4. भावना सिंह तोमर
5. दिव्यांश सिंह ठाकुर
– टिप्पणी: जमानत खारिज
- -FIR नंबर: 231
– वर्ष: 2025
– पुलिस थाना: पुरानी बस्ती
– याचिकाकर्ता/प्रतिवादी एवं वकील:
1. वीरेंद्र सिंह तोमर (वकील: प्रांजल भदौरिया)
2. रोहित सिंह तोमर
3. सुब्रा सिंह तोमर
4. भावना सिंह तोमर
– टिप्पणी: जमानत खारिज
- FIR नंबर: 235
– वर्ष: 2025
– पुलिस थाना: पुरानी बस्ती
– याचिकाकर्ता/प्रतिवादी एवं वकील:
1. वीरेंद्र सिंह तोमर (वकील: प्रांजल भदौरिया)
2. रोहित सिंह तोमर
3. सुब्रा सिंह तोमर
4. भावना सिंह तोमर
5. दिव्यांश सिंह ठाकुर
– टिप्पणी: जमानत खारिज
- FIR नंबर: 264
– वर्ष: 2025
– पुलिस थाना: पुरानी बस्ती
– याचिकाकर्ता/प्रतिवादी एवं वकील:
1. वीरेंद्र सिंह तोमर (वकील: प्रांजल भदौरिया)
2. रोहित सिंह तोमर
3. सुब्रा सिंह तोमर
4. भावना सिंह तोमर
5. दिव्यांश सिंह ठाकुर
– टिप्पणी: जमानत खारिज
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