March 5, 2026
नकली वकील बनकर ₹5.38 लाख की ठगी, दुर्ग में महिला के खिलाफ FIR दर्ज

नकली वकील बनकर ₹5.38 लाख की ठगी, दुर्ग में महिला के खिलाफ FIR दर्ज

Aug 13, 2025


दुर्ग (छत्तीसगढ़), 11 अगस्त 2025 — भिलाई के नेहरू नगर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला से नकली वकील बनकर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी महिला प्रभा साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(2) और 319(2) के तहत मामला दर्ज किया है।

कैसे शुरू हुई ठगी की कहानी
एफ.आई.आर. के मुताबिक, शिकायतकर्ता तृप्ति यादव के पति सेना में सेवारत हैं। तृप्ति यादव के पिता के नाम कातुलबोर्ड क्षेत्र में एक जमीन है, जिसमें बंदोबस्त त्रुटि सुधार (land record correction) का काम चल रहा था। इसी दौरान परिचित के माध्यम से तृप्ति की मुलाकात प्रभा साहू से हुई।

प्रभा साहू ने खुद को रायपुर न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाली अधिवक्ता (वकील) बताया और दावा किया कि उसका स्थानीय तहसीलदार, कलेक्टर और अन्य अधिकारियों से अच्छा संपर्क है, जिससे वह जमीन से जुड़ा मामला जल्दी निपटा सकती है।

कई किस्तों में ली गई रकम
विश्वास दिलाने के बाद प्रभा साहू ने एडवांस के नाम पर ₹2,00,000 नगद और विभिन्न बहानों से – जैसे पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर को रिश्वत देने के लिए – ₹3,38,000 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से लिए।

कुल ₹5,38,000 हड़प लिए जाने के बावजूद शिकायतकर्ता का कोई काम नहीं हुआ। बाद में जानकारी मिली कि संबंधित मुकदमा न्यायालय में खारिज हो चुका था। जब तृप्ति यादव ने पैसे वापस करने को कहा, तो प्रभा साहू ने “अमानत” के रूप में एक वैगनआर कार देने की बात कही, लेकिन वह कार भी उसके नाम की न होकर चंद्रहास नामक व्यक्ति के नाम पर पाई गई।

सच्चाई का खुलासा
शिकायतकर्ता जब प्रभा साहू के गाँव और रिश्तेदारों से मिली, तो पता चला कि वह कई लोगों के साथ इसी तरह की ठगी कर चुकी है। चौंकाने वाली बात यह थी कि जिसे प्रभा अपना पति बताती थी – वह पत्नी की हत्या के आरोप में रायपुर की केंद्रीय जेल में बंद था। रायपुर अधिवक्ता संघ से भी पुष्टि हुई कि प्रभा साहू संघ में कभी पंजीकृत वकील नहीं रही।

पुलिस में मामला दर्ज
प्रार्थी के लिखित आवेदन के आधार पर सुपेला थाना पुलिस ने 11 अगस्त 2025 को एफ.आई.आर. दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफ.आई.आर. दर्ज करने वाले अधिकारी सब-इंस्पेक्टर मनीष बाजपेयी हैं। मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2) (धोखाधड़ी) और 319(2) (छल) के तहत दर्ज किया गया है।

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