
शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई
हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में जेल में बंद चैतन्य बघेल की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इस मामले में अपना जवाब 26 अगस्त तक जमा करने का आदेश दिया है। बघेल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान ईडी ने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया, जिसके कारण उनकी हिरासत अवैध है।

गिरफ्तारी पर उठे सवाल
चैतन्य बघेल ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि ईडी ने उनकी गिरफ्तारी के दौरान कानूनी नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि बिना उचित प्रक्रिया के उन्हें हिरासत में लिया गया, जो उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। बघेल ने कोर्ट से उनकी हिरासत को अवैध घोषित करने और तत्काल रिहाई की मांग की है।

हाईकोर्ट का आदेश
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वह बघेल के आरोपों पर अपना जवाब 26 अगस्त तक दाखिल करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना जाएगा। इस आदेश के बाद मामले में अगली सुनवाई की तारीख का इंतजार है।
शराब घोटाले का विवाद
शराब घोटाला मामला दिल्ली की शराब नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें धन शोधन और भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं। चैतन्य बघेल इस मामले में एक प्रमुख आरोपी हैं। ईडी का दावा है कि बघेल ने इस घोटाले में अहम भूमिका निभाई, जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी।
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