
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तीन वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया
Bilaspur, 8 अगस्त 2025: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए तीन वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया है। यह निर्णय 7 अगस्त 2025 को आयोजित फुल कोर्ट की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया।

यह नियुक्ति अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 16 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए की गई है। इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सीनियर एडवोकेट डेजिगनेशन रूल्स, 2018 के नियम 7 और सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा जयसिंह मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए यह कदम उठाया गया है।

सीनियर एडवोकेट की भूमिका अत्यंत विशिष्ट होती है। वे सीधे तौर पर मुवक्किलों से मामले स्वीकार नहीं कर सकते, बल्कि अन्य वकीलों के माध्यम से ही न्यायालय में पैरवी करते हैं। इस नियुक्ति से छत्तीसगढ़ की न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ने की उम्मीद है।
👉 हमारे WhatsApp channel से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VbALQC677qVNwdR5Le3V



