
Chhattisgarh High Court का सख्त रुख: बच्चे की जान जाने का मुआवजा संभव नहीं, जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवनों पर मांगा जवाब
Bilaspur : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्कूलों और आंगनवाड़ी भवनों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए शिक्षा विभाग को कड़ा संदेश दिया है। एक तृतीय श्रेणी के छात्र की स्कूल में बिजली करंट से मृत्यु और 187 जीर्ण-शीर्ण आंगनवाड़ी भवनों के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि किसी बच्चे की जान का नुकसान किसी भी मुआवजे से पूरा नहीं किया जा सकता।

हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव से इस मामले में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से शिक्षा विभाग की है। कोर्ट ने जीर्ण-शीर्ण स्कूल और आंगनवाड़ी भवनों की स्थिति को लेकर तत्काल कार्रवाई करने और जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
इस मामले की अगली सुनवाई में शिक्षा विभाग को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
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