
छत्तीसगढ़: मनमानी किराया वसूली पर सख्ती, नियम तोड़ने पर रद्द होंगे टूरिस्ट बस परमिट
रायपुर: छत्तीसगढ़ में टूरिस्ट परमिट का दुरुपयोग कर मनमानी किराया वसूलने वाली बसों पर अब परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। विभाग ने नियमित निरीक्षण अभियान चलाने का फैसला किया है, जिसके तहत नियम तोड़ने वाली बसों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, वाहनों को जब्त किया जाएगा और कर चोरी व धोखाधड़ी के मामलों में प्रकरण दर्ज किए जाएंगे।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कुछ टूरिस्ट बस ऑपरेटर परमिट की आड़ में यात्रियों से अनुचित किराया वसूल रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। ऐसे में यात्रियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई शुरू की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया कि टूरिस्ट परमिट का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, और इसका दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यदि कोई बस ऑपरेटर नियमों का पालन नहीं करता, तो उनके परमिट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा, यात्रियों से अनुचित किराया वसूलने की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने यात्रियों से भी अपील की है कि वे ऐसी किसी अनियमितता की सूचना नजदीकी परिवहन कार्यालय में दर्ज कराएं।
यह कदम यात्रियों को सुरक्षित और उचित किराए पर यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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