
उरला में ताला तोड़कर गैस सिलेंडर चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार: 10,000 रुपये की संपत्ति बरामद
रायपुर, 03 अगस्त 2025:
थाना उरला पुलिस ने रात्रि में घर का ताला तोड़कर गैस सिलेंडर चोरी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से तीन बड़े एचपी गैस सिलेंडर और एक छोटा सिलेंडर, कुल कीमत करीब 10,000 रुपये, बरामद की है। इस मामले में धारा 331(4) और 305 बीएनएस के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब प्रार्थी ने थाना उरला में शिकायत दर्ज कराई कि वह 30 जुलाई 2025 को अपने किराए के मकान (साई मोबाइल के पीछे, अनिल एड्रे के घर, उरला) में ताला लगाकर अपने गृह ग्राम सोरला, जिला बेमेतरा चला गया था। अगले दिन, 31 जुलाई 2025 को सुबह 5 बजे पड़ोसी सूरज यादव ने फोन कर बताया कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है और सामान बिखरा पड़ा है। प्रार्थी अपनी पत्नी तारणी बाई साहू के साथ तुरंत उरला लौटा और पाया कि उनके घर से तीन बड़े एचपी गैस सिलेंडर और एक छोटा सिलेंडर, कुल कीमत 10,000 रुपये, चोरी हो गए हैं। इस शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 195/2025 दर्ज कर जांच शुरू की।
संदिग्धों की पूछताछ से खुलासा
विवेचना के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर सागर प्रजापति, रवि प्रजापति और राजा टंडन को हिरासत में लिया। पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि उन्होंने 30 जुलाई 2025 को ताला लगे मकान से तीन बड़े गैस सिलेंडर और एक छोटा सिलेंडर चुराया था। चोरी की गई संपत्ति को उन्होंने आपस में बांट लिया और पंकज ऑक्सीजन के पास छिपाकर रखा था। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किए गए सभी सिलेंडर बरामद कर लिए।
आरोपियों की जानकारी
गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम और पते निम्नलिखित हैं:
- सागर प्रजापति, पिता राजेश प्रजापति, उम्र 22 वर्ष, निवासी बीएसयूपी कॉलोनी, उरला, थाना उरला, जिला रायपुर
- रवि प्रजापति, पिता रामपाल प्रजापति, उम्र 18 वर्ष, निवासी अछोली गांधी चौक, थाना उरला, जिला रायपुर
- राजा टंडन, पिता गयादास टंडन, उम्र 20 वर्ष, निवासी बाजार चौक, उरला, थाना उरला, जिला रायपुर
जब्त संपत्ति का विवरण
- तीन बड़े एचपी गैस सिलेंडर
- एक छोटा गैस सिलेंडर
- कुल कीमत: करीब 10,000 रुपये
कानूनी कार्रवाई और जेल
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 195/2025 के तहत धारा 331(4) और 305 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। बरामद संपत्ति को जब्त करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
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