
भारत ने Doping रोधी कानून में किया संशोधन
24 जुलाई , 2025
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के निलंबन से बचने के लिए भारत ने अपने डोपिंग रोधी कानून में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन संशोधनों में सरकारी हस्तक्षेप को कम करना, अपील पैनल को स्वतंत्र करना और एथलीटों पर वित्तीय दंड को हटाना शामिल है। यह कदम भारत को वैश्विक डोपिंग रोधी मानकों के अनुरूप लाने और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) की स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
सरकारी हस्तक्षेप में कमी

नए संशोधनों के तहत, नाडा पर सरकारी नियंत्रण को कम किया गया है। पहले, सरकारी हस्तक्षेप के कारण भारत को वाडा के नियमों का उल्लंघन करने का खतरा था। अब, नाडा को स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट दी गई है, जिससे डोपिंग जांच और कार्रवाई में पारदर्शिता बढ़ेगी। यह बदलाव भारत के खेल जगत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर विश्वसनीयता प्रदान करेगा।
अपील पैनल की स्वतंत्रता और वित्तीय दंड में राहत
संशोधनों में अपील पैनल को पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया गया है, ताकि डोपिंग मामलों में निष्पक्ष सुनवाई हो सके। इसके अलावा, एथलीटों पर लगाए जाने वाले वित्तीय दंड को हटा दिया गया है, जिससे युवा और उभरते खिलाड़ियों पर अनावश्यक बोझ कम होगा। यह कदम विशेष रूप से उन एथलीटों के लिए राहतकारी है, जो अनजाने में निषिद्ध पदार्थों का सेवन कर लेते हैं।
स्वच्छ खेल संस्कृति को बढ़ावा
खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इन संशोधनों का उद्देश्य भारत में स्वच्छ खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। नाडा अब एथलीटों को निषिद्ध पदार्थों के बारे में जागरूक करने पर अधिक ध्यान देगी। यह कदम भारत की अंतरराष्ट्रीय खेल छवि को सुधारने और डोपिंग के कारण होने वाली शर्मिंदगी को रोकने में मदद करेगा।
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