February 1, 2026
पटना में डाक विभाग के पूर्व अधिकारी को सजा

पटना में डाक विभाग के पूर्व अधिकारी को सजा

Jul 22, 2025

22 जुलाई 2025

पटना की एक विशेष सीबीआई अदालत ने डाक विभाग के पूर्व वरिष्ठ लेखापाल लोहरा भगत को धोखाधड़ी के मामले में दो साल के सश्रम कारावास और 1.1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है।

मामले का विवरण

लोहरा भगत ने 2010 से 2013 तक डाक विभाग में वरिष्ठ लेखापाल के रूप में कार्य करते हुए बिहार सरकार के अनुसूचित जनजाति आयोग में उपाध्यक्ष के पद पर भी काम किया। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार से 3.41 लाख रुपये और बिहार सरकार से 14.87 लाख रुपये का वेतन अनुचित रूप से लिया, जिससे दोनों सरकारों को वित्तीय नुकसान हुआ।

सजा और प्रभाव

सीबीआई ने 2014 में मामला दर्ज किया और जांच के बाद 2015 में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने भगत को दोषी पाया और सजा सुनाई। यह मामला सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही और पारदर्शिता के महत्व को उजागर करता है।

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