
GPM: तीन साल पुरानी बोलेरो चालक हत्या मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद, तीसरे को 5 साल की सजा
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले के बेलपत गांव में साल 2022 में हुई बोलेरो चालक रमेश दास मनहर की बेरहमी से पत्थर मारकर हत्या के मामले में पेंड्रा रोड की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्य आरोपियों पिंकू सिंह चौहान और प्रांशु सिंह चौहान को हत्या, लूट और अपहरण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों को 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
आपराधिक षड्यंत्र के लिए तीनों को अतिरिक्त 5-5 साल की सजा
अदालत ने मामले के तीसरे आरोपी सर्वेश सिंह चौहान को हत्या और लूट के मुख्य आरोप से बरी कर दिया, लेकिन आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी पाते हुए उसे 5 साल के साथ 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस तरह पिंकू सिंह चौहान और प्रांशु सिंह चौहान को आजीवन कारावास के साथ-साथ षड्यंत्र की धारा में अलग से 5-5 साल की अतिरिक्त सजा भी होगी। तीनों आरोपियों को कुल 20-20 हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।

क्या था पूरा मामला?
घटना 19 मई 2022 की है। बेलपत गांव निवासी बोलेरो चालक रमेश दास मनहर को पिंकू सिंह, प्रांशु सिंह और सर्वेश सिंह ने सवारी के बहाने अपनी गाड़ी में बिठाया था। रास्ते में विवाद होने पर आरोपियों ने उसे जंगल में ले जाकर पत्थरों से कुचलकर मार डाला और शव को पास के नाले में फेंक दिया। इसके बाद बोलेरो गाड़ी व नकदी लूटकर फरार हो गए थे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तीनों को कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया था।
पीड़ित परिवार ने अदालत के फैसले पर जताई संतुष्टि
फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत परिसर में मौजूद रमेश दास के परिजनों ने राहत की सांस ली। मृतक की पत्नी ने कहा, “तीन साल इंतजार किया, आज न्याय मिला। मेरे बच्चों का भविष्य छीनने वालों को उम्र भर जेल में सड़ना पड़ेगा।” अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक ने फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह सजा समाज को कड़ा संदेश देगी।
अदालत ने अपने 48 पन्नों के फैसले में 28 गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर यह सजा सुनाई। दोषियों को तत्काल जिला जेल मरवाही भेज दिया गया है।
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