
खरोरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई : 1008 पौवा अवैध शराब के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार
एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट रायपुर ग्रामीण एवं थाना खरोरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने कुल 1008 पौवा अवैध शराब के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से शराब बिक्री की नगद रकम और एक स्कूटी भी जब्त की गई है।

मुखबिर की सूचना पर की गई रेड कार्रवाई
पुलिस को दिनांक 26 जनवरी 2026 को मुखबिर से विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सारागांव निवासी हालेश्वर साहू और चन्द्रशेखर साहू अपने चाचा के ब्यारा में अवैध रूप से शराब संग्रहित कर ग्राहकों को बेच रहे हैं। सूचना की तस्दीक के बाद थाना खरोरा पुलिस एवं साइबर क्राइम यूनिट ने संयुक्त रूप से बताए गए स्थान पर दबिश दी।
मौके से अवैध शराब सहित आरोपी गिरफ्तार
रेड कार्रवाई के दौरान पुलिस ने हालेश्वर कुमार साहू एवं चन्द्रशेखर साहू को अवैध शराब का भंडारण कर बिक्री करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पूछताछ के दौरान आरोपी शराब रखने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।
भारी मात्रा में शराब जब्त
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से विभिन्न बोरियों में रखी गई
•देशी मदिरा मसाला शोले
•देशी मदिरा मसाला शेरा
•गोवा स्पेशल अंग्रेजी व्हिस्की
•गोल्डन गोवा स्पेशल अंग्रेजी व्हिस्की
कुल 1008 पौवा शराब, जिसकी कुल मात्रा 181 लीटर 440 मिलीलीटर है, जब्त की। जब्त शराब की कीमत 1,11,360 रुपये आंकी गई है।
शराब बिक्री की नगदी और स्कूटी भी जब्त
पुलिस ने मौके से शराब बिक्री की रकम 19,100 रुपये भी बरामद की। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ग्राम खरोरा निवासी अजय धीवर स्कूटी क्रमांक CG 04 HQ 2794 से अवैध शराब लाकर बिक्री के लिए छोड़ता था। इसके बाद पुलिस ने अजय धीवर को भी गिरफ्तार कर उसकी स्कूटी जब्त कर ली।

गिरफ्तार आरोपियों का विवरण
01. हालेश्वर कुमार साहू
उम्र – 28 वर्ष, निवासी ग्राम सारागांव, वार्ड क्रमांक 08, थाना खरोरा, जिला रायपुर
02. चन्द्रशेखर साहू
उम्र – 21 वर्ष, निवासी ग्राम सारागांव भाठापारा, वार्ड क्रमांक 02, थाना खरोरा, जिला रायपुर
03. अजय धीवर
उम्र – 21 वर्ष, निवासी खरोरा, वार्ड क्रमांक 10, थाना खरोरा, जिला रायपुर
आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना खरोरा में अपराध क्रमांक 56/26 के तहत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को देकर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
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